यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति यू.सी.श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने उपमहाप्रबंधक डी.के.गुप्ता की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका में कैंट थाना इलाहाबाद में 26 दिसम्बर 2014 को अजय सिंह द्वारा याची के खिलाफ दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गयी थी।
शफी उस्मानी डेस्क: महिलाओं के कथित यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने के आरोपों का…
तारिक़ खान डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में…
अनुराग पाण्डेय डेस्क: गुरुवार को मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि…
ईदुल अमीन डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के घोषणापत्र को लेकर पीएम…
आफताब फारुकी डेस्क: जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के ख़िलाफ़ कर्नाटक सरकार की विशेष जांच टीम…
मो0 कुमेल डेस्क: राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल…