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हाईकोर्ट परिसर स्थित मस्जिद प्रकरण – सुनवाई 17 जुलाई को

मो आफताब फारूकी
इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थित मस्जिद प्रकरण में हाई कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पक्षकार  बनाते हुए दोनों पक्षों से जवाब व प्रति जवाबी दावा दाखिल करने का निर्देश दिया है और याचिका की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता की खण्डपीठ ने अभिषेक शुक्ल की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को मौका मुआयना कर बीच का रास्ता निकालने को कहा था। आर्किटेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार ग्यारह मंजिला भवन के चारों तरफ अग्निशमन गाड़ी जाने के लिए ग्यारह मीटर की जमीन चाहिए। ग्यारह मीटर जमीन के भीतर आ रही मस्जिद की दीवाल गिराने के लिए विपक्षी वक्फ बोर्ड तैयार नहीं है।
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