सुल्तानपुर के समाचार प्रमोद दुबे के साथ

सुल्तानपुर:- सांसद वरुण गाँधी का एक दिवसीय दौर अपने लोकसभा क्षेत्र में
सुल्तानपुर लोकसभा सांसद फिरोज वरुण गांधी का एक दिवसीय दौरा कल अपने संसदीय क्षेत्र में है। सुल्तानपुर लोकसभा के कुछ लोगो के द्वारा काफी दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र में ना आने से नाराज लोगो ने एफ0आई0आर दर्ज कराया था। एफ0आई0आर दर्ज कराने के बाद सांसद वरुण गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार आ रहे हैं।

सुलतानपुर- ट्रक लूट व प्राणघातक हमले के अलग-अलग मामले में तीन आरोपियों की तरफ से एफटीसी व एडीजे चतुर्थ की कोर्ट में जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर सुनवाई के पश्चात सम्बन्धित अदालतों ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
पहला मामला कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत पयागीपुर इलाके का है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी सुनील मिश्र निवासी पयागीपुर ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उसका ट्रक ड्राइवर व क्लीनर बीते 5 जनवरी की रात में ट्रक को पयागीपुर स्थित एक सर्विस सेंटर के पास खड़ी किए थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशें ने चालक व क्लीनर के आंखो पर पट्टी बांधकर उन्हें संग्रामपुर थाना क्षेत्र स्थित धौरहरा के पास छोड़ दिया और ट्रक को लूट ले गए। इस मामले में अज्ञात के विरूद्ध एफआईआर दर्ज हुई। तफ्तीश के दौरान आरोपी मो. अजहर पुत्र मो. जहीर निवासी मिश्रपुर मुस्तरगा थाना मानधाता प्रतापगढ़ समेत अन्य का नाम प्रकाश में आया। इसी मामले में आरोपी अजहर की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने आरोपी को वाहनों के लूट गिरोह का सक्रिय सदस्य बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात एफटीसी न्यायाधीश अभयकृष्ण तिवारी ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
 दूसरा मामला संग्रामपुर थानाक्षेत्र के टीकरमाफी गांव से जुड़ा है। जहां की ग्राम प्रधान सरिता सिंह ने जमींनी विवाद को लेकर आरोपी संजय सिंह व इन्द्रबहादुर सिंह समेत अन्य पर प्राणघातक हमला करने व बलबा सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में दोनों आरोपियों की तरफ से अपरजिलाजज चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने क्रास एफआईआर का जिक्र करते हुए आरोपियों को बेकसूर बताया। वहीं शासकीय अधिवक्ता रमेश चन्द्र मिश्रा ने तर्क प्रस्तुत किया कि मामले से जुड़े करीब पांच आरोपी अभी भी फरार चल रहे है। इन आरोपियों के भी जमानत पर छूटने से साक्ष्य प्रभावित हो सकते है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने आरोपी संजय व इन्द्रबहादुर की जमानत के लिए पर्याप्त आधार न मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
सुल्तानपुर-प्राणघातक हमले के मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहा आरोपी दूसरे मामले में गिरफ्तार होने के चलते नियत तिथि पर पेश नहीं हो सका। नतीजतन अंतरिम जमानत बढ़ाये जाने का आधार पर्याप्त न पाते हुए एडीजे चतुर्थ विनय कुमार सिंह ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां के रहने वाले रामनरायन निवासी पूरे बढ़ई महमदपुर ने गांव के ही प्रमोद कुमार यादव के खिलाफ हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। जो कि अंतरिम जमानत पर था। उसे पुलिस ने अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया। जिसके चलते वह मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हो सका और उसकी अर्जी खारिज कर दी गई।
सुलतानपुर- वाहन पार्किंग, पेयजल व्यवस्था व न्यायिक कार्यों में अनियमितता को लेकर जिलाजज से की गई मांग पर मंगलवार की देर शाम तक कोई प्रतिक्रिया न किये जाने पर अधिवक्ताओ ने आज बुधवार से जिलाजज व सीजेएम कोर्ट के कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। 
बार एसोसिएशन अध्यक्ष अरूण उपाध्याय ने बताया कि अधिवक्ताओं के लिए वाहन पार्किंग न बनने से, पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों व निर्देशों के प्रकाश में जिलाजज व सीजेएम कोर्ट में न्यायिक कार्य न होने से वादकारियों व अधिवक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इससे न्याय की मंशा विफल हो रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर संघ की तरफ से जिलाजज प्रमोद कुमार को पत्र भेजकर इन मुद्दों पर विचार कर मंगलवार तक सकारात्मक प्रतिक्रिया अपनाये जाने की मांग की गई थी और ऐसा न होने पर उनके कोर्ट से कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई थी,  किन्तु उनके द्वारा मंगलवार की शाम तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। जिस पर अध्यक्ष के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बुधवार से कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।इस दौरान जिला जज प्रमोद कुमार व सीजेएम विजय कुमार आजाद की अदालत पर काम करने वाले अधिवक्ताओ को संघ की सदस्यता से निलम्बित किये जाने की भी चेतावनी मिली है।

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