बता दे कि सर्वोच्च न्यायलय ने पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर चुके एस सी कोटे के उन शिक्षकों को पदावनति करने का आदेश सुनाया है जिन्होंने 28 अप्रैल,2012 के पूर्व एवं 15-11-1997 के बाद पदोन्नति प्राप्त कर चुके है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नति कार्मिक ,पदावनति के पश्चात पदावनति के अनुरूप ही समस्त सुविधाएं प्राप्त करेंगे। अदालत के आदेश के अनुसार पदावनति कर्मी को वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ भी नहीं दिए जाने को कहा है।
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