नवगछिया में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को 10 वर्षों की सजा

गोपाल जी 

भागलपुर. नवगछिया कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। रंगरा ओपी के कुमादपुर निवासी विनय गोस्वामी पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का आरोप था। कोर्ट ने विनय गोस्वामी को धारा 304 बी में 10 वर्ष कारावास, धारा 201 में तीन वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना सात सितंबर 1990 को हुई थी। जब विनय गोस्वामी ने पत्नी दीपा गोस्वामी की दहेज के लिए उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया था। घटना के बाद दीपा के पिता नाथनगर थाना क्षेत्र के मधुसूदनपुर निवासी जगदीश गोस्वामी ने दामाद विनय गोस्वामी एवं उसके पिता गुनेश्वर गोश्वामी को नामजद करते हुए गोपालपुर थाना कांड संख्या 115/90 दर्ज कराया था। इसमें पिता ने बताया था कि उसके दामाद विनय गोस्वामी एवं उनके परिजनों द्वारा दहेज के रूप में एक बाइक एवं टीवी की मांग की जा रही थी। वह नहीं देने पर उनलोगों ने उनकी पुत्री दीपा गोस्वामी की हत्या कर दी और लाश को गायब कर दिया। न्यायालय में सत्रवाद संख्या 442/96 के तहत मामले की सुनवाई शुरू की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से बहस कर रहे अपर लोक अभियेजक रविन्द्र पासवान ने बताया कि मामले में कुल 12 गवाहों ने गवाही दी। इसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी विनय गोस्वामी के पिता गुनेश्वर गोस्वामी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी। इस मामले में सिर्फ एक नामजद बचा था जिसे न्यायालय ने दोषी पाते हुए अपना फैसला सुनाया। घटना के 27 वर्ष बाद न्यायालय से पीड़ित पिता को न्याय मिला है।

हमारी निष्पक्ष पत्रकारिता को कॉर्पोरेट के दबाव से मुक्त रखने के लिए आप आर्थिक सहयोग यदि करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें


Welcome to the emerging digital Banaras First : Omni Chanel-E Commerce Sale पापा हैं तो होइए जायेगा..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *