आफताब फारुकी
उन्होंने कहा है कि विभिन्न श्रोतों से ज्ञात हुआ है कि एक फर्जी पत्र जिसमें शिक्षामित्रों को 17 हजार मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में परिषद् कार्यालय द्वारा पत्र संख्या बे.शि.प/9460-9640/2017-18 दिनांक 08.08.2017 निर्गत दर्शाया गया है, का परिचालन व्हाट्सप तथा फेसबुक पर चल रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई पत्र नहीं निर्गत किया गया है। शिक्षामित्रों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 25 जुलाई 2017 के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है। ऐसी स्थिति में परिषद् स्तर से शिक्षामित्रों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। श्री सिन्हा ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराकर जांच का आदेश दे दिया गया है।
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