अंजनी राय.
बलिया : फसल ऋण मोचन योजना के अंतर्गत छूटे किसानों को प्रत्यावेदन करने का आज 31 दिसम्बर को अंतिम मौका है। जनपद के अधिकांश कृषकों का ऋण माफ़ी किया जा चुका है। किंतु अभी भी बहुत से कृषक ऐसे हैं जिनका किन्हीं कारणों से उनका ऋण माफ नहीं हो सका हैं। ऐसे कृषकों को अपना प्रत्यावेदन देने के लिए ऋण मोचन योजना की वेबसाइट www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई है। यदि किसी कृषक को प्रतीत होता है कि वह ऋण मोचन योजना के अंतर्गत पात्र कृषक हैं किंतु, उन का ऋण माफ नहीं किया जा सका है तो ऐसे कृषक अपना प्रत्यावेदन 31 दिसंबर 2017 तक अनिवार्य रुप से फसल ऋण मोचन योजना के पोर्टल पर पंजीकृत कराना सुनिश्चित कर लें, जिन कृषकों का ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होगा उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।
कृषि अधिकारी जेपी यादव ने कहा है कि सभी कृषक साथियों को चाहिए कि वह ऋण मोचन से संबंधित किसी भी विचार, सुझाव या समस्या को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उसका ऑनलाइन प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। जिससे समय से उनके ऋण माफी की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। 31 दिसंबर, 2017 के पश्चात ऋण माफी पोर्टल पर शिकायत एवं सुझाव सबमिट करने का लिंक बंद कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं को सुना जाना संभव नहीं हो सकेगा।
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