तारिक खान
प्रयागराज. 22 करोड़ के ग़बन के मामले में सभी हथकंडे अपनाने के बावजूद शुआट्स के कुलपति आर बी लाल की जमानत की सुनवाई ज़िला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद अग्रहरि के विरोध पर की थाने से प्रस्तरवार आख्या व आपराधिक इतिहास नही आ सका है ज़मानत की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त जिला जज प्रथम राम मनोहर मिश्रा ने जमानत की सुनवाई 18 अप्रैल को निश्चित कर दी है,
एक्सिस बैंक घोटाले में सभी आरोपी जेल भेजे जा चुके है परन्तु अपने रसूक की बिना पर कुलपति ने जेल से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया लेकिन अन्त में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ही सीजेएम की कोर्ट में 15 अप्रैल को समर्पण करना पड़ा,
1 मार्च 2013 से 30 नवम्बर 2016 के बीच बैंक कर्मियों की मिली भगत से ग़बन किये गए 22 करोड़ रुपये के मामले में 5 मई 2017 को सिविल लाइन्स थाने में दर्ज एफआईआर से बचने के लिए कुलपति ने सारे हतखंडे अपनाए,आश्चर्य की बात है कि हर जयन्ती और मामूली बातों पर हड़ताल करने वाली ज़िला अधिवक्ता संघ ने बुधवार को कुलपति की सुवाई को देखते हुए महाबीर जयन्ती पर हड़ताल भी नही की…
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