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इन्साफ की जद्दोजहद के 17 साल, आखिर गुजरात दंगो की पीडिता बिलकिस बानो को मिला इन्साफ

तारिक आज़मी

इन्साफ की डगर कठिन ही सही मगर इन्साफ मिला ज़रूर। गुजरात के दंगो में रेप पीडिता बिलकिस बानो के केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुवे पीडिता को पचास लाख मुआवजा, सरकारी आवास और सरकारी नौकरी देने का आदेश गुजरात सरकार को दिया है। वही केस में छेडछाड करने के आरोपी सरकारी अधिकारियो पर भी हुई कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया है। बताते चले कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुये दंगों के दौरान बिल्कीस बानो बलात्कार कांड और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने 21 जनवरी, 2008 को 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी जबकि पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों सहित सात आरोपियों को बरी कर दिया था।

वही सरकारी अधिकारियो पर हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में गुजरात सरकार ने अदालत को बताया है कि दोषी अधिकारियों, जिन्होंने बिलकिस गैंगरेप मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उनमें से कई को पूरे पेंशन लाभ से हटा दिया गया। एक आईपीएस अधिकारी को दो रैंकों में डिमोट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों पर कार्रवाई पर मुहर लगा दी है।

दरअसल बिलकिस बानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि इस केस में उसे और भी मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही कहा गया कि जिन चार पुलिसवालों व दो डॉक्टरों को हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था, उनकी जानकारी के मुताबिक- उन्हें सरकार ने वापस काम पर रख लिया था। कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगने के साथ ही बिलकिस को कहा था कि वह मुआवजे के लिए अलग से याचिका दाखिल करे।

गौरतलब है कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को मामले में जांच में छेड़छाड़ के लिए हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए यह तय करने के लिए कहा था। कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया था कि 2002 के बिलकिस बानो मामले में दोषी ठहराए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी की जाए।

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