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कठुआ – 8 साल की मासूम से रेप और मर्डर मामले में 6 दोषी करार, हुई तीन को उम्र कैद

आफताब फारुकी

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के कठुआ में खानाबदोश समुदाय की आठ साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में पठानकोट की विशेष अदालत ने सोमवार को 6 आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। पठानकोट की विशेष अदालत ने तीन दोषियों सांझी राम, परवेश दोशी और दीपक खजुरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, हेड कांस्टेबल तिलकराज, असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर आनंद दत्ता और एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) सुरेंद्र वर्मा को 5-5 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही अदालत ने मुख्य आरोपी सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया। मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई 3 जून को पूरी हुई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पंद्रह पृष्ठों के आरोपपत्र के अनुसार, पिछले साल 10 जनवरी 2018 को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले में एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और उससे दुष्कर्म किया गया। उसे जान से मारने से पहले चार दिन तक बेहोश कर रखा गया।

गौरतलब हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस की सुनवाई जम्मू कश्मीर से दूर होनी थी। इस वजह से जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला एवं सत्र अदालत ने पिछले साल जून के पहले सप्ताह में इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की थी। जिन लोगों को दोषी ठहराया गया है, उनमें गांव का सरपंच सांजीराम, उसका नाबालिग भतीजा आनंद दत्ता और दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया तथा सुरेंदर वर्मा शामिल हैं।  हेड कांस्टेबल तिलकराज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को भी दोषी ठहराया गया है जिन्होंने सांजीराम से चार लाख रुपये लिए और अहम सबूत नष्ट कर दिए।

इस प्रकरण में दोषी करार दिये गए अभियुक्तों में सांझी राम- मुख्य आरोपी, आनंद दत्ता- असिस्टेंट सब इन्सपेक्टर, परवेश कुमार- ग्राम प्रधान, दीपक खजूरिया- एसपीओ, सुरेंद्र वर्मा- एसपीओ, तिलक राज- हेड कांस्टेबल शामिल है। वही मामले में एक नाबालिग की सुनवाई कठुआ कोर्ट में हो रही है। दूसरी तरफ सांजी राम का बेटा विशाल बरी कर दिया गया है।

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