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पूर्व विधायक पवन पाण्डे को जेल

तारिक खान

प्रयागराज 2 जुलाई 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में चर्चा में आये अम्बेडकरनगर निवासी पूर्व विधायक पवन पाण्डेय अदालत में समर्पण करने पर विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट पवन कुमार तिवारी ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।तथा उक्त प्रकरण में 27 अगस्त की तिथि निश्चित की है।

लखनऊ के हज़रत गंज थाने में 29 अक्टूबर 1995 को वादी विजय कुमार यादव की लिखाई गयी रिपोर्ट जिसमे उसके पिता लक्ष्मी शंकर यादव की हत्या किये जाने में पूर्व मंत्री अंगत यादव,रामेढ कालिया,सूरज पाल तथा कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था,पवन पाण्डे का नाम बाद में विवेचना में अपराधियों का सहयोग व शरण देने में प्रकाश में आया तथा पवन पांडेय के खिलाफ धारा 216 में आरोप पत्र दाखिल हुआ जबकि अन्य को 147,148,149,302 भा0द0विधान में आरोपित किया गया।

उक्त प्रकरण में जमानत कराने के बाद पवन पाण्डे न्यायालय में हाज़िर नहीं हुए और उनके खिलाफ 2001 में गैर जमानती वारण्ट हो गया बाद में 82 का आदेश बजी हुआ।पवन पाण्डे की तरफ से पक्ष रखा गया कि उनके अधिवक्ता गोविंद नारायण मिश्र जो 2001 में एमएलए हो गए और बाद में मिनिस्टर इसी कारण मुकद्दमे की जानकारी नहीं हो सकी,न्यायालय द्वारा उनकी इस याचना को खारिज करते हुए जेल भेजे जाने का आदेश दिया साथ ही जेल मैन्युअल के अनुसार पवन पाण्डेय को सुविधा दिए जाने का आदेश किया।सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश गुप्ता ने पक्ष रखते हुए ज़मानत का विरोध किया।

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