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चारा घोटाले के एक मामले में मिली लालू यादव को ज़मानत मगर फिर भी रहना होगा जेल में

गोपाल जी

रांची: अरबों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय से देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा कर गबन के एक मामले में राहत मिली है। न्यायालय ने सजा की आधी अवधि पूरी कर लेने के चलते उन्हें जमानत दे दी है, हालांकि अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा क्योंकि चारा घोटाले के दो अन्य मामलों में सजायाफ्ता होने के बाद उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है।

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने सजा की आधी अवधि जेल में काटने के आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। यद्यपि दो अन्य मामलों में सजा मिलने की वजह से अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। लालू प्रसाद को जमानत के लिए पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलके सीबीआई कोर्ट में जमा करने होंगे। लालू यादव को इसके साथ सजा के साथ अदालत द्वारा लगाये गये जुर्माने की राशि पांच लाख रुपये भी अदालत में जमा करनी होगी।

पीठ ने कहा कि अगर उन्होंने अपना पासपोर्ट अदालत में जमा नहीं किया है तो निचली अदालत में उसे जमा करा दें। इससे पहले सीबीआई की ओर से लालू प्रसाद की जमानत का जोरदार विरोध किया गया।

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