तारिक खान
प्रयागराज ..शादी-ब्याह, पार्टियों और त्योहारों पर तेज आवाज में डीजे बजाकर जश्न मनाना अब दुश्वार हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजे बजाने की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है बच्चों, बुजुर्गों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों सहित मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण बड़ा खतरा है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून के तहत अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाए। कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी सभी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदेश के सभी शहरी इलाकों को औद्योगिक, व्यवसायिक और रिहायशी या साइलेन्स जोन के रूप में श्रेणीबद्ध करें। कोर्ट ने जिलाधिकारी को ध्वनि प्रदूषण की शिकायत सुनने वाले अधिकारी का फोन नंबर सहित अन्य ब्यौरा सार्वजनिक स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाकर देने का निर्देश दिया है। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रदूषण की शिकायत कर सकता है। हर शिकायत रजिस्टर पर दर्ज की जाए, साथ ही इस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
तारिक़ आज़मी डेस्क: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक साक्षात्कार अचानक सुर्खियों में…
तारिक़ खान डेस्क: एक शक इंसान की ज़िन्दगी ही नहीं बल्कि पुरे परिवार को बर्बाद…
शहनवाज़ अहमद डेस्क: गाजीपुर में चुनावी बिगुल फुक चूका है। अंसारी परिवार का गढ़ माने…
मो0 कुमेल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के 'बुलडोज़र' वाले बयान पर…
ईदुल अमीन डेस्क: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा…
आफताब फारुकी डेस्क: दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए…