नहीं लगाई जा सकती आबरू की कीमत ,फिर पीड़िता को दिए जाएं 7.5 लाख रुपए- कोर्ट

अब्दुल बासित मलक

हरियाणा रोहतक :- आमतौर पर बलात्कार के मामले में अदालतें आरोपी को सजा सुना कर जुर्माना लगती है । मगर हरियाणा के रोहतक में रेप पीड़िता को लेकर स्थानीय कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। सामूहिक बलात्कार की शिकार नाबालिक लड़की के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने बड़ा फैसला दिया है सामूहिक बलात्कार के 2 दोषियों को कोर्ट ने 17 दिन पहले ही सजा सुना दी गर्इ थी । अब कोर्ट ने पीड़िता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी महिला की आबरू की कीमत नहीं लगाई जा सकती लेकिन गुज़र बशर के लिए पीड़िता कि आर्थिक मदद जरूरी है। खास बात यह है कि रोहतक कोर्ट के रेकॉर्ड में अभी तक सामूहिक बलात्कार की पीड़िता को इतनी बड़ी मुआवजा राशि मिलने का यह पहला मामला है ।रोहतक के कलानौर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाले वयक्ती ने अप्रैल 2018 में शिकायत दी थी कि वह मजदूरी करता है गांव के कुछ लड़कों ने उसकी 15 साल की बेटी का अपहरण कर लिया ओर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया
आरोपित अब पुलिस में शिकायत करने पर उसको जान से मारने कि धमकी दे रहे है मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया ओर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया ।यह मामला तभी से अतिरिक्त जिला एवं सत्र नयायधीश आर पी गोयल की कोर्ट में विचाराधीन था कोर्ट ने 23 सितम्बर को आरोपित संजय ओर दीपक को दोषी करार दे दिया था जिन्हें अगले दिन 10-10साल की सजा सुना दी गई थी।

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