आफताब फारुकी
नई दिल्ली: इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 फरवरी 2019 के उस फैसले को चुनौती दी गयी है जिसमें कोर्ट ने इलाहाबाद का नाम बदलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी की ओर से दायर की गयी है। हाईकोर्ट ने तब यह भी कहा था कि वे सरकार के नीतिगत फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने दिल्ली के कनॉट प्लेस का उदाहरण देते हुए कहा कि कई साल पहले इस जगह का नाम बदलकर ‘राजीव चौक’ कर दिया गया लेकिन दिल्ली के लोग अभी भी इसके कनॉट प्लेस ही कहते हैं। शहर या किसी जगह का नाम बदलना वहां से जुड़े अनुभवों पर हमला है। याचिका में दावा किया गया है कि नियमों और प्रक्रियाओं को उल्लंघन कर इस शहर का नाम बदला गया है।
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