गौरव जैन
रामपुर। फूड सेफ्टी एण्ड स्टेन्डर्ड एक्ट 2006 के अन्तर्गत धारा 26 (2) के तहत खोया में मिलावट, दूध का सैम्पल, बर्फी खोया का सैम्पल, पनीर का सैम्पल, नमक का नमूना एवं मीट की दुकान का पंजीकरण न होने पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी ने परमावती पत्नी इन्दल, नूर हसन पुत्र शौकत अली, असलीम पुत्र राजा, नन्हे उर्फ बाबू पुत्र हसीन दूला, बकार पुत्र खुर्शीद खान, अब्दुल बहाब पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहीम, रविराज सिंह पुत्र राम सिंह, अनूप सिंह पुत्र रमेश चन्द्र, प्रदीप कुमार पुत्र रूस्तम, रहमत अली पुत्र लियाकत अली, इब्ले हसन पुत्र रजा हुसैन, इमरान साबिर पुत्र मोहम्मद साबिर, मोहनलाल पुत्र किशनलाल, जाने आलम पुत्र मो0 हनीफ, राजीव गुप्ता पुत्र छोटे लाल, गोपाल गुप्ता पुत्र राम किशोर गुप्ता, तेजराम पुत्र माधवराम, सलीम अहमद पुत्र शब्बीर अहमद, मशरूर पुत्र जाहिद एवं अनम नईम पुत्र नईम अहमद पर कुल 8,50,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
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