ए जावेद/अनुपम राज
वाराणसी. वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार अब वाराणसी में आने वाले सप्ताह में कल सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार, माल, निजी व सरकारी आफिस, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आफिस, गलियों में घूम कर वेंडिंग सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम 4 बजे तक ही अनुमन्य होंगी। शाम 4 बजे इन सभी गतिविधियों को बंद करना आवश्यक होगा। शनिवार और रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।
डीएम की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार बिना कार्य कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला या बिना मास्क निकला तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कल से बिना मास्क निकलने वाले लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही और बिना काम घर से निकलने वाले और गलियों में घूमते या खेलते हुए लोगो को पकड़ कर पेड क्वारंटाइन में भेजने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर की जाएगी। सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा। यदि दवाई की दुकान किसी हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम में होगी तो ऐसी दुकान 24 घंटे खुली रह सकती है। शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी।
स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव अभियान जारी रहेगा। नगर निगम और निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान जारी रहेगा। इन से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक होगा। मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखा कर आ जा सकते हैं।
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