खबर का हुआ असर – जिला पंचायत के भाजपा समर्थित उम्मीदवार पर आचार संहिता एवं धारा 144 के उल्लंघन में मुकदमा दर्ज

मुकेश यादव

मधुबन (मऊ): त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन सक्रिय नजर आ रही है । वही उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है।चुनावी कार्यक्रमों में सामिल होने वाले लोग न तो मास्क का प्रयोग कर रहें है नहीं होने वाले चुनावी कार्यक्रमों का कोई अनुमति ली जा रही है।

जिला पंचायत के वार्ड नंबर 2 धर्मपुर बिशनपुर से भाजपा के समर्थित प्रत्याशी अभय नारायण गिरि द्वारा बीते 23 अप्रैल को तरकुलहा देवारा में  मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक चुनावी सभा के दौरान 21000 रुपये देने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस  वीडियो की जांच पड़ताल करते हुए भाजपा से वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी अभय नारायण गिरी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन एवं कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही धारा 144 का मुकदमा दर्ज किया है।

मऊ – भाजपा समर्थित प्रत्याशी द्वारा मतदाता को 21 हज़ार रुपये का कथित अनुदान देने का वीडियो हुआ वायरल, निर्वाचन अधिकारी वायरल वीडियो पर खामोश (देखे वीडियो)

गौरतलब है कि भाजपा उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए खुलेआम प्रलोभन के साथ ही 21000 दिया था। रुपये देने का वीडियो इन्हीं के साथ रहने वाला एक व्यक्ति बना लिया था तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सोशल मिडिया पर वायरल कर दिया। जिसके आधार पर हमने खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित किया था. इस खबर के प्रकाशन और वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर दिया था। इस मामलें में थाना मधुबन प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार दुबे ने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन सहित कोविड-19 एवं धारा 144 का अनुपालन नहीं करनें का मुकदमा अपराध संख्या 181/21 दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।

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