इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया यूपी के इन पांच जिलो ने तालाबंदी का आदेश, सरकार ने ये कहकर किया अमल से इनकार

आदिल अहमद/तारिक़ खान

लखनऊ : उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सोमवार शाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्देश पर अमल करने से इनकार कर दिया जिसमें राज्‍य के पांच शहरों-लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में आज रात से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया गया है। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। वह इस आदेश पर अमल नहीं करेगा क्‍योंकि उसे लोगों की जीवन और आजीविका दोनों की ही रक्षा करनी है। यूपी  सरकार ने कहा है कि फिलहाल शहरों में ”संपूर्ण लॉकडाउन” नहीं लगेगा।

अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दवा की दुकानों को छोड़कर किराने की दुकान और अन्य वाणिज्यिक दुकानें जहां तीन से अधिक कर्मचारी हैं, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहें ।इसी तरह, सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, खानपान की दुकानें 26 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश था। यह भी कहा गया था कि इसके अलावा, सभी धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे और विवाह को छोड़कर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया था कि वह अपने आदेश के जरिए इस राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी ल‍हर के दौरान यूपी में बड़ी संख्‍या में केस आए हैं। राज्‍य में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्‍या एक लाख 91 हजार के पार पहुंच गई है। यूपी में कोरोना संक्रमण के कारण अब तक 9,800 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं।

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