एआरटीओ ने की बड़ी कार्यवाही, खीरी के 323 स्कूली वाहनों के पंजीयन चिन्ह किया निलम्बित

फारुख हुसैन

लखीमपुर खीरी। एआरटीओ आलोक कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन आयुक्त, उप्र प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न वीडियों कांफ्रेसिंग में प्राप्त निर्देश एवं उप्र सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में समस्त ऐसे स्कूल वाहनों की जांच निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना है तथा मात्र ऐसे वाहनों को ही मार्ग पर संचालित होने की अनुमति प्रदान की गयी जिनका निर्माण/रख-रखाव निर्धारित मानक के अनुरूप होगा। उन्होंने बताया कि उक्त के दृष्टिगत अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए जनपद के समस्त स्कूल प्रबन्धनों/स्कूल वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्कूल वाहनों को एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत कर दें।

जनपद लखीमपुर-खीरी में स्कूलों के नाम कुल 772 वाहनें पंजीकृत हैं जिनमें 415 वाहनों की फिटनेस वैध है तथा मानक अनुरूप हैं। 34 वाहन अपनी आयु 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। शेष 323 वाहन अधोमानक हैं एवं फिटनेस समाप्त हैं, जिनका पंजीयन चिन्ह निलम्बित किया गया है। परिवहन विभाग खीरी द्वारा कार्यवाही करते हुए आज की तिथि तक कुल 323 स्कूली वाहनों के पंजीयन चिन्ह निलम्बित कर उनके स्कूल प्रबन्धन/वाहन स्वामियों को सूचित कर दिया गया है। ऐसे स्कूली वाहन जिनकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो गयी है, इनके स्कूल प्रबन्धनों/ वाहन स्वामियों को इस आशय की नोटिस प्रेषित की जा चुकी है कि अपनी वाहन का संचालन रोक दें तथा वाहन के प्रपत्र अविलम्ब इस कार्यालय में समर्पित कर दें।

अधिकांश स्कूल प्रबन्धनों-वाहन स्वामियों द्वारा प्रपत्र समर्पित कर दिये गये है एवं जिनके द्वारा प्रपत्र समर्पित नही किये गये हैं। उनके विरूद्ध कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसे स्कूली वाहन जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है। इनके स्कूल प्रबन्धनों-वाहन स्वामियों को इस आशय नोटिस प्रेषित किया जा चुका है कि अपनी वाहनों की अविलम्ब फिटनेस कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। वही एआरटीओ ने बताया कि सभी स्कूल प्रबन्धनों-वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी स्कूल वाहनों के विण्डो में लगी साईड-बार को इस प्रकार से डिज़ाइन करें कि दोनो राड़ के बीच में इतनी जगह न रहे कि कोई छात्र-छात्रा उस जगह से अपने शरीर का कोई अंग बाहर निकाल सके तथा अपनी वाहन का एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

किसी भी दशा में बिना मानक पूर्ण कराये वाहनों का संचालन नही होने दिया जायेगा, तथा यदि भविष्य में किसी वाहन से कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित स्कूल प्रबन्धन-वाहन स्वामी का होगा। उक्त के अलावा स्कूलों में अध्य्यनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन में एम-परिवहन एप डाउनलोड कर ले जिससे आपके बच्चे को ले जाने वाली वाहन के प्रपत्र आप स्वयं जांच सके कि वाहन की फिटनेस, बीमा आदि वैध है अथवा नही। किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विद्यालय प्रबन्धन से आग्रह करे कि विद्यालय अपने वाहन के प्रपत्रों को वैध कराकर ही वाहन का संचालन करें और जब तक प्रपत्र वैध न हो जाये तब तक उससे अपने बच्चे को न भेजें

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