गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को मिली अग्रिम ज़मानत

आदिल अहमद/तौसीफ अहमद

प्रयागराज:  कानपुर के बिकरू कांड के मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की धोखाधड़ी के एक मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर लिया है। यह आदेश जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश ऋचा दुबे के अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र व सरकारी वकील की दलीलों को सुनकर दिया।

याची अधिवक्ता प्रभाशंकर मिश्र का तर्क था इस मामले में पूर्व में याची की आरोपपत्र दाखिल होने तक के लिए अग्रिम जमानत मंजूर की गई थी। अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और याची मुकदमे की कार्रवाई में पूरा सहयोग कर रही है। इस मामले में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए उसकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए। गौरतलब है कि ऋचा दुबे के खिलाफ वर्ष 2020 में कानपुर के चौबेपुर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस पर दूसरे का मोबाइल धोखे से लेकर इस्तेमाल करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने ऋचा दुबे की धोखाधड़ी के मुकदमे में ट्रायल पूरा होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की आधी रात को घात लगाकर किए गए हमले में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को कुख्यात अपराधी विकास दुबे और उसके गुर्गों ने अंजाम दिया था। इतनी बड़ी घटना होने से देश-प्रदेश में हड़कंप मच गया था। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए विकास दुबे और उसके कई गुर्गों को मुठभेड़ में एक-एक कर मार गिराया था।

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