मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड अवधी 2 दिन और बढ़ी, ज़मानत पर अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित, 10 मार्च को होगी अदालत में जमानत पर सुनवाई

आदिल अहमद

डेस्क: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने फिर से दो दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने अदालत से तीन दिन की रिमांड मांगते हुवे आज कोर्ट में कहा कि सिसोदिया जाँच में सहयोग कर रहे है। विशेष सीबीआई कोर्ट एम0के0 नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयनकृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए। वही सिसोदिया की जमानत पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 मार्च को 2 बजे मुक़र्रर कर दिया है।

सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर पूछताछ की गई है। साजिश की जांच करनी है। कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, उन्हें रखकर पूछताछ करनी है। जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है? सीबीआई ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा एक दिन खराब हुआ। सिसोदिया ने उस दवा की मांग की थी।

सिसोदिया के वकील ने कहा की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसा कहकर रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है। उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग है, जिनको बरामद करना है।

सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बेहद खराब है, बीते 20 साल से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। सिसोदिया कहीं भाग नहीं रहे हैं। पहले वाले ग्राउंड के आधार पर अब फिर सीबीआई तीन दिन रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही है। सीबीआई कह रही है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले जैसे समान ग्राउंड के आधार पर सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती। सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है। वही पुराने आरोप हैं।

मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जब तक वो जुर्म कबूल न कर लें, क्या तब तक उन्हें कस्टडी चाहिए? सिसोदिया के वकील ने कहा कि कई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया, अब अचानक गिरफ्तार किया और रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब कहां से सारी चीज़ें अचानक से मिलने लगीं। हमने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। इस पर जज ने कहा कि क्या आपने रिमांड को भी चैलेंज किया है? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए।

 सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते हैं। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां नही आ सकते। लेकिन आप अन्य कानूनी समाधान ले सकते हैं। मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाए। होली के बाद 9 मार्च को मनीष सिसोदिया दुबारा जांच में शामिल हो जाएंगे। इस पर सीबीआई ने कहा की सिसोदिया की बेल याचिका पर जवाब देने के लिए उनको 15 दिन का टाइम चाहिए। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया। थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने फिर से दो दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया।

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