यश कुमार/ईदुल अमीन
डेस्क: गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आपराधिक मानहानि मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने राहुल गांधी किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस संबंध में निर्णय छुट्टियों के बाद देगी।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बहुत अधिक गंभीर अपराधों से संबंधित कई मामलों में, न्यायालयों ने दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। सीनियर एडवोकेट नानावटी ने तर्क दिया कि गांधी को अदालत या शिकायतकर्ता ने अयोग्य नहीं ठहराया है बल्कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के संचालन से वह अयोग्य हुए हैं और इसलिए, वह यह तर्क नहीं दे सकते कि उन्हें असाध्य नुकसान हो रहा है।
शाहीन बनारसी डेस्क: अमेरिका के कुछ जानेमाने विश्वविद्यालयों में पिछले कुछ दिनों से ग़ज़ा को…
तारिक़ खान डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कांग्रेस को पर्सनल…
ईदुल अमीन डेस्क: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि कथित रिश्वतखोरी और मतदाताओं पर…
शफी उस्मानी डेस्क: शौक भी अजीब चीज़ होती है। Youtube पर शोहरत पाने के लिए…
आदिल अहमद डेस्क: दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर…
अनुराग पाण्डेय डेस्क: भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन को बड़ी राहत मिली है।…