अनुराग पाण्डेय
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और नागरिक संशोधन नियम, 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाख़िल करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख़ 9 अप्रैल तय की है।
इस क़ानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय को नागरिकता दी जाएगी।
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