शाहीन बनारसी (इनपुट: साहिल खान)
डेस्क: आगरा में कल इन्साफ की एक नजीर कायम हुई जब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने एत्माद्दौला क्षेत्र के नाबालिग मानिसक विक्षिप्त किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को को आरोप तय होने के महज़ 36 दिनों की सुनाई में गुनाहगार करार देकर उसकी गुनाहों एक लिए 20 साल कैद-ए-बामशक्कत की सज़ा मुकरर्र किया। मामले में विवेचक ने 17 दिन में चार्जशीट सभी सबूतों और गवाहों का हवाला देते हुवे दाखिल किया था। आठ सितंबर को कोर्ट ने आरोप तय कर सुनवाई शुरू की। तमाम सबूतों और गवाहों के बयान के मद्देनज़र आरोपी को गुनाहगार करार देते हुवे अदालत ने 20 साल कैद-ए-बामशक्कत और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
पिता ने इस बारे में बेटी से पूछा। उसने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने नीरज के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचक देवेंद्र सिंह ने पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद 25 जुलाई को आरोपी नीरज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। 8 सितंबर को कोर्ट ने आरोप तय होने पर अभियोग की सुनवाई शुरू कर दी। इस केस में विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानिया और सतेंद्र प्रताप गौतम ने वादी, पीड़िता, विवेचक देवेंद्र सिंह, महिला पुलिसकर्मी वीना सिंह और डा0 रुचि रानी की कोर्ट में गवाही के लिए पेश किया।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रमेंद्र कुमार ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और विशेष लोक अभियोजकों के तर्क के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुये 20 वर्ष कैद और 20 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दिलाने के साथ उसे यथोचित प्रतिकर दिलाने के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करनें के आदेश दिए हैं।
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