पत्रकार महेश लांगा को मिली अंतरिम ज़मानत! ‘द हिंदू’ के रिपोर्टर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट का विशेष अदालत को रोज़ाना सुनवाई का आदेश

आफताब फारुकी
PNN24 न्यूज़, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘द हिंदू’ अखबार के पत्रकार महेश लांगा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अंतरिम ज़मानत दे दी है। यह मामला अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज एक कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है।
रोज़ाना सुनवाई का आदेश
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई (PTI) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा विपुल एम पम्चोली की पीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
- ज़मानत और निर्देश: पीठ ने महेश लांगा को अंतरिम ज़मानत देते हुए उन्हें यह निर्देश भी दिया है कि वह अपने ख़िलाफ़ लंबित इस मामले पर अख़बार में कोई लेख न लिखें।
- विशेष अदालत को निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विशेष अदालत को रोज़ाना सुनवाई करने का भी आदेश दिया है ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके।
यह फैसला पत्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जांच प्रक्रिया के संतुलन के बीच एक अहम कदम है।











