ASP अनुज चौधरी मामला: हाई कोर्ट के ‘स्टे’ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा APCR; नदीम खान बोले— “आदेश में पक्षपात की झलक, हम न्याय के लिए ऊपर जाएंगे”

ASP अनुज चौधरी को मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा APCR! राष्ट्रीय सचिव नदीम खान ने हाई कोर्ट के आदेश को बताया 'पक्षपातपूर्ण'। वरिष्ठ वकील फरमान नकवी ने की पैरवी। पढ़ें PNN24 की विशेष रिपोर्ट।

तारिक खान 

प्रयागराज/नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस अधिकारी और वर्तमान एएसपी (ASP) अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक ने अब एक नया कानूनी मोड़ ले लिया है। APCR (Association for Protection of Civil Rights) ने इस आदेश पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में चुनौती देने का ऐलान किया है।

“सुप्रीम कोर्ट के नज़ीरों के खिलाफ है फैसला” – नदीम खान APCR के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में स्थापित कई कानूनी सिद्धांतों और निर्णयों के विरुद्ध प्रतीत होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से यह आदेश पारित किया गया है, उससे स्पष्ट तौर पर राज्य सरकार के प्रति ‘पक्षपात’ की झलक मिलती है।

वरिष्ठ वकील फरमान नकवी ने रखा पक्ष नदीम खान ने बताया कि इस महत्वपूर्ण मामले में APCR की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान नकवी साहब ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत (CJM कोर्ट, संभल) के आदेश पर रोक लगा देने के बाद अब पीड़ित पक्ष और APCR ने न्याय की उम्मीद में दिल्ली का रुख करने का फैसला किया है।

अब दिल्ली में होगी ‘कानूनी जंग’ नदीम खान ने स्पष्ट किया, “हम इस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। यह मानवाधिकारों और जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत है। हम शीघ्र ही इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।”

क्या था मामला? ज्ञात हो कि संभल की सीजेएम कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई में अनियमितता और अन्य गंभीर आरोपों को लेकर तत्कालीन सीओ (अब एएसपी) अनुज चौधरी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश को अनुज चौधरी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जहाँ से उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है। अब इस ‘राहत’ पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगेगी या रोक, यह आने वाला वक्त बताएगा।

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