‘रेलवे स्टेशन वाली मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक; अदालत ने दिया “यथास्थिति” बनाए रखने का आदेश, 15 मई को होगी अगली निर्णायक सुनवाई!’

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे स्टेशन स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक। वक्फ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 'यथास्थिति' (Status Quo) बनाए रखने का दिया आदेश। अब 15 मई को होगी अगली सुनवाई। PNN24 की विशेष कानूनी रिपोर्ट।

तौसीफ अहमद 

प्रयागराज (PNN24 News): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन परिसर स्थित मस्जिद को हटाने के लिए जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने मस्जिद के अस्तित्व को लेकर फिलहाल ‘यथास्थिति’ (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश दिया है, जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है।

1. वक्फ मस्जिद कमेटी की चुनौती

रेलवे प्रशासन द्वारा मस्जिद को हटाने के लिए दिए गए ध्वस्तीकरण नोटिस को वक्फ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में तर्क दिया गया कि यह मस्जिद पुरानी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना इसे ध्वस्त करने का नोटिस देना न्यायसंगत नहीं है।

2. हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश

मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने सुनवाई के दौरान प्रशासन और रेलवे को स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

  • यथास्थिति का आदेश: सुनवाई पूरी होने तक मस्जिद की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
  • अगली तारीख: अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मई 2026 की तिथि निर्धारित की है।

3. रेलवे और प्रशासन की स्थिति

रेलवे स्टेशन के विस्तार और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रशासन द्वारा मस्जिद को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब 15 मई को होने वाली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।

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