‘बलिया में सरकारी स्कूल बना “मैरिज हॉल”: बिना अनुमति प्राथमिक विद्यालय परिसर में रचाई शादी, टेंट-सजावट देख भड़का शिक्षा विभाग; BEO ने दर्ज कराया मुकदमा!’
बलिया: सीयर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय तारनपुर में बिना विभागीय अनुमति के शादी समारोह का आयोजन। मुख्य गेट न होने का फायदा उठाकर परिसर में लगाया गया टेंट। खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) सुनील कुमार चौबे की सख्ती— नियमों के उल्लंघन पर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिक्षा विभाग ने सभी हेडमास्टरों को किया अलर्ट। पढ़ें PNN24 की विशेष रिपोर्ट।

उमेश गुप्ता
बिल्थरारोड, बलिया (PNN24 News): उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग और प्रशासनिक लापरवाही का एक अनोखा और गंभीर मामला प्रकाश में आया है। सीयर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय तारनपुर परिसर का उपयोग कुछ लोगों द्वारा बिना किसी प्रशासनिक अथवा विभागीय अनुमति के निजी शादी समारोह के लिए कर डाला गया। विद्यालय को बिना इजाजत निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किए जाने की इस घटना के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है और इस कृत्य में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
🚧 बाउंड्री और मुख्य गेट न होने का उठाया फायदा, गाड़ दिया टेंट
मिली जानकारी के अनुसार, इस पूरे मामले में विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था में लगी सेंध सामने आई है:
- सुरक्षा में बड़ी चूक: प्राथमिक विद्यालय तारनपुर परिसर की सुरक्षा के लिए मुख्य गेट (Main Gate) नहीं है। कुछ स्थानीय लोगों ने इसी सुरक्षा चूक का फायदा उठाया।
- सजा दी गई महफिल: बिना किसी प्रशासनिक, विभागीय या ग्राम प्रधान की अनुमति के, विद्यालय परिसर में भव्य शादी समारोह का ताना-बाना बुन दिया गया। कार्यक्रम के लिए बकायदा स्कूल के भीतर टेंट गाड़े गए, लाइट और फूलों से सजावट की गई और कैटरिंग समेत अन्य निजी व्यवस्थाएं की गईं, जिससे पूरी तरह सरकारी संपत्ति और गरिमा का उल्लंघन हुआ।
⚖️ खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) की बड़ी कार्रवाई; दर्ज हुआ मुकदमा
सरकारी विद्यालय में चल रहे इस अवैध कार्यक्रम की भनक जैसे ही खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को लगी, विभाग ने मामले पर तुरंत कड़ा संज्ञान लिया:
- नियमों का खुला उल्लंघन: खंड शिक्षा अधिकारी सीयर, सुनील कुमार चौबे ने PNN24 News को बताया कि, “सरकारी विद्यालय परिसर सिर्फ शिक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए हैं। किसी भी निजी या पारिवारिक कार्यक्रम के लिए विभागीय अनुमति के बिना उनका उपयोग करना नियमों का पूरी तरह उल्लंघन और अवैध है।”
- दोषियों पर FIR: सुनील कुमार चौबे ने साफ किया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ स्थानीय थाने में नामजद मुकदमा (FIR) दर्ज करा दिया गया है और पूरे प्रकरण की सघन जांच कराई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों के विरुद्ध आगे भी बेहद कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
🏫 क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापकों को हाई अलर्ट, निगरानी के निर्देश
प्राथमिक विद्यालय तारनपुर में हुई इस घटना के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। विभाग ने सीयर और बिल्थरारोड क्षेत्र के अन्य सभी परिषदीय व सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों (Headmasters) को अपने-अपने विद्यालय परिसरों की सुरक्षा, बाउंड्री और निगरानी को लेकर चौबीसों घंटे सतर्क रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रधानाध्यापकों से कहा गया है कि वे स्कूल बंद होने के बाद भी परिसरों पर पैनी नजर रखें, ताकि भविष्य में किसी भी स्कूल में इस प्रकार की अवांछनीय और अवैध घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।











