‘बलिया: बिल्थरारोड में बारात में आई बोलेरो के चालक को टोकना पड़ा भारी; 6 बारातियों ने बुजुर्ग को सरेराह पीटा, उभांव पुलिस ने BNS के तहत दर्ज किया मुकदमा’

बलिया क्राइम न्यूज़: बिल्थरारोड के उभांव थाना अंतर्गत बेल्थरा बाजार में बारात में आई बोलेरो के चालक को आराम से ब्रेक लगाने की नसीहत देने पर बुजुर्ग अवध नारायण की बेरहमी से पिटाई। उभांव पुलिस ने बोलेरो (JH 09P 1394) पर सवार 6 नामजद बारातियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पढ़ें PNN24 की ग्राउंड रिपोर्ट।

उमेश गुप्ता 

बिल्थरारोड/बलिया (PNN24 News): जनपद के बिल्थरारोड क्षेत्र स्थित उभांव थाना इलाके में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान गाड़ी खड़ी करने को लेकर उपजे मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शादी की खुशियों के बीच बारातियों द्वारा एक स्थानीय व्यक्ति के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की तहरीर पर उभांव पुलिस ने बोलेरो गाड़ी पर सवार छह बारातियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

🛑 आराम से ब्रेक लगाने की नसीहत पर भड़के बाराती

मामला उभांव थाना क्षेत्र के ग्राम बेल्थरा बाजार का है। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में बेल्थरा बाजार निवासी वादी अवध नारायण (पुत्र स्वर्गीय देवनाथ) ने बताया कि बीते रविवार की रात गांव में ही योगेन्द्र प्रसाद की पुत्री की बारात आई हुई थी।

  • अचानक ब्रेक लगाने पर टोका: बारात में शामिल एक बोलेरो गाड़ी (जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH 09P 1394 है) के चालक ने अचानक लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए जोरदार ब्रेक मार दिया।
  • सरेराह की पिटाई: आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जब पीड़ित अवध नारायण ने चालक को आराम से वाहन खड़ा करने और तसल्ली से गाड़ी चलाने की नसीहत दी, तो गाड़ी में सवार बाराती आगबबूला हो गए। बोलेरो में सवार छह लोगों ने आव देखा न ताव, बुजुर्ग को सरेआम भद्दी-भद्दी गालियां देनी शुरू कर दीं और विरोध करने पर उनके साथ लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से चोटिल कर दिया।

⚖️ उभांव पुलिस ने दर्ज की FIR; उप निरीक्षक संतोष कुमार को जांच

घटना के बाद पीड़ित अवध नारायण ने तत्काल उभांव थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बोलेरो नंबर JH 09P 1394 पर सवार छह नामजद बारातियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है:

इन धाराओं में हुआ केस: पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 191 (2) [दंगा/बलवा करने], 115 (2) [स्वेच्छा से चोट पहुंचाने], 352 [शांति भंग करने के इरादे से अपमान], और 351 (3) [आपराधिक धमकी] के तहत नामजद मुकदमा पंजीकृत किया है।

विवेचना शुरू: उभांव थाना प्रभारी ने इस पूरे मामले की कमान और विवेचना (तफ्तीश) उप निरीक्षक (Sub-Inspector) संतोष कुमार को सौंप दी है। पुलिस अब उक्त झारखंड नंबर की बोलेरो के मालिक और उसमें सवार नामजद अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है।

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