‘पलिया में बेखौफ दबंग: रेस्टोरेंट में खाना खाने गए पत्रकार और उनके बेटे पर दो भाइयों ने किया जानलेवा हमला; PNN24 की खबर का असर, पुलिस ने दर्ज की FIR!’

पलिया खीरी: रामलीला गेट स्थित 'हॅप्पी किचन' रेस्टोरेंट में भोजन करने गए पत्रकार राहुल गुप्ता और उनके बेटे कृष्णा गुप्ता पर दो सगे भाइयों ने किया जानलेवा हमला। कोतवाली पलिया पुलिस ने आरोपी हैप्पी गुप्ता और आलोक गुप्ता के खिलाफ BNS की गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। पढ़ें PNN24 की ग्राउंड रिपोर्ट।

फारुख हुसैन

पलिया खीरी (PNN24 News): उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत आने वाले पलिया कलां कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब समाज के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। रामलीला गेट के ठीक सामने स्थित एक नामचीन रेस्टोरेंट में शनिवार की रात भोजन करने गए स्थानीय पत्रकार और उनके बेटे पर दो सगे भाइयों ने बिना किसी उकसावे या कारण के सरेआम गाली-गलौज करते हुए लात-घूसों से जानलेवा हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में पत्रकार और उनका बेटा गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ नई संविदा भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

🍽️ ‘हॅप्पी किचन’ में मची अफरा-तफरी: बिना कारण ही शुरू कर दी मारपीट

पुलिस को सौंपी गई लिखित तहरीर और चश्मदीदों के अनुसार, वारदात शनिवार की रात करीब सवा नौ बजे की है:

  • भोजन करने गए थे पिता-पुत्र: पलिया के मोहल्ला बरबंडा निवासी स्थानीय पत्रकार राहुल गुप्ता (पुत्र स्वर्गीय मुन्नालाल गुप्ता) अपने बेटे कृष्णा गुप्ता के साथ रामलीला गेट के सामने स्थित ‘हॅप्पी किचन’ (Happy Kitchen) रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे।
  • दबंग भाइयों की गुंडागर्दी: पत्रकार राहुल गुप्ता का आरोप है कि जब वे रेस्टोरेंट में बैठे थे, तभी वहां पहले से मौजूद मोहल्ला पांडेय बाबा निवासी दो सगे भाई— हैप्पी गुप्ता और आलोक गुप्ता, बिना किसी बात के अचानक उन्हें और उनके बेटे को देखकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगे।
  • विरोध करने पर पीटा: जब पत्रकार ने इस अकारण अभद्रता का विरोध किया, तो दोनों भाइयों ने कानून को ठेंगा दिखाते हुए रेस्टोरेंट के भीतर ही पिता-पुत्र पर हमला बोल दिया और लात-घूसों से जमकर पिटाई की। हमलावर जाते-जाते पत्रकार को जान से मारने की धमकी भी दे गए, जिसके बाद से पीड़ित का पूरा परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है।

⚖️ कोतवाली पलिया में BNS की नई धाराओं में मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

चतुर्थ स्तंभ पर हुए इस कायराना हमले के बाद स्थानीय मीडियाकर्मियों और संभ्रांत नागरिकों में गहरा आक्रोश फैल गया। रविवार को पलिया पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़ित पत्रकार राहुल गुप्ता की लिखित तहरीर के आधार पर दोनों नामजद हमलावरों हैप्पी गुप्ता और आलोक गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत सख्त कानूनी शिकंजा कस दिया है।

पलिया कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है:

  1. धारा 115(2): स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाना (Voluntarily causing hurt)
  2. धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना (Intentional insult)
  3. धारा 351(2): आपराधिक धमकी देना (Criminal intimidation)

👮 आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई: कोतवाल पंकज त्रिपाठी

इस संवेदनशील मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि पत्रकारों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकृत कर ली गई है और इसकी कमान उपनिरीक्षक (SI) रामजीत यादव को सौंपी गई है। पुलिस ने रेस्टोरेंट और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोनों फरार चल रहे नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

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