टेस्ला कार से थाने पहुंचा फर्जी IAS; खगड़िया में 10 साल से अजीत डोभाल का अंडरकवर एजेंट बनकर घूम रहा था मनीष गुप्ता, घर से शराब व बारहसिंगा सींग बरामद’
बिहार के खगड़िया में खुद को आईएएस और एनएसए अजीत डोभाल का फर्जी अंडरकवर एजेंट बताने वाला मनीष गुप्ता गिरफ्तार! गिरफ्तारी के बाद टेस्ला FSD कार से थाने ले गई पुलिस। घर से 31 लीटर विदेशी शराब, 20 क्रेडिट कार्ड, 5 आईफोन और बारहसिंगा के सींग बरामद। पढ़ें PNN24 की पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

अनिल कुमार
पटना (PNN24 News): बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी बाजार से पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 10 सालों से खुद को आईएएस (IAS) अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल का ‘अंडरकवर एजेंट’ और केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बताकर इलाके में रौब झाड़ रहा था।

🚨 5 मंजिला आलीशान बंगला, बॉडीगार्ड्स और ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ लिखी गाड़ियां
गोगरी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोगरी बाजार स्थित मनीष गुप्ता के 5 मंजिला आलीशान बंगले पर छापेमारी की।
- फर्जी पहचान पत्र: पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना फर्जी सीवीसी (CVC) आईकार्ड (संख्या 0577102) दिखाया।
- लग्जरी गाड़ियां: घर के बाहर खड़ी काले रंग की टेस्ला और सफेद रंग की सफारी गाड़ी पर ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ (भारत सरकार) का बोर्ड लगा मिला।
- अंग्रेजी में बात और यूपीएससी बैकग्राउंड: खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह और एसडीपीओ चंदन कुमार के अनुसार, आरोपी ने पूर्व में यूपीएससी की तैयारी की थी। फर्राटेदार अंग्रेजी और अधिकारी जैसी बॉडी लैंग्वेज के कारण पिछले 10 सालों से स्थानीय लोग और अधिकारी भी गच्चा खा रहे थे।
🍾 घर से विदेशी शराब का जखीरा, 20 क्रेडिट कार्ड और वन्यजीव अवशेष बरामद
पुलिस द्वारा आरोपी के बंगले की कई घंटों तक ली गई तलाशी के दौरान चौंकाने वाले सामान बरामद हुए:
- शराब और सोडा: घर की अलमारी व रसोई से 29 अलग-अलग ब्रांडों की 31 लीटर विदेशी शराब, 10 लीटर बियर और 30 लीटर सोडा वाटर (बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद) बरामद हुआ।
- इलेक्ट्रॉनिक्स व कार्ड्स: एप्पल के 5 आईफोन, 2 एप्पल लैपटॉप, 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड और 4 चेकबुक।
- वन्यजीव अवशेष: घर से बारहसिंगा की दो सींगें भी बरामद की गईं।
⚖️ कई संगीन धाराओं में एफआईआर, EOU की जांच शुरू
खगड़िया पुलिस ने आरोपी मनीष गुप्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 204, 205, 212, 213, 318(2), 319(2), 336(3), 340(2) सहित जम्मू एवं कश्मीर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1978 की धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया है। शराब बरामदगी के मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है।
खगड़िया एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी के पास बिहार और विदेशों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति होने की आशंका है, जिसकी जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की टीम खगड़िया पहुंच चुकी है। फिलहाल आरोपी मंडल कारा (जेल) खगड़िया में बंद है।












