गोपाल जी,
पटना हाईकोर्ट ने एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 22 हफ्ते का अपने भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी. पीड़िता ने गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने एम्स पटना को बिना पैसे लिये इसे गर्भपात करने और याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा.
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा था कि अस्पताल गर्भपात वाले भ्रूण को मामले में डीएनए जांच के लिए संरक्षित रखेगा. न्यायाधीश ने निचली अदालत, जहां पर मामला लंबित है, को जल्द से जल्द मुकदमे का निबटारा करने का भी आदेश दिया. सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र निवासी उक्त 17 वर्षीया लड़की के साथ उसके ही गांव के एक 22 वर्षीय युवक द्वारा पिछले साल अगस्त में बलात्कार किया गया था.
शफी उस्मानी डेस्क: पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में रमज़ान के दौरान…
शफी उस्मानी डेस्क: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है…
आदिल अहमद डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केंद्र की…
आफताब फारुकी डेस्क: नेपाल ने कुछ भारतीय ब्रांड्स के मसालों की गुणवत्ता पर सवाल उठने…
मो0 शरीफ कानपुर: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में शुक्रवार को रैली की।…
अनिल कुमार पटना: बिहार के अररिया जिले में जीजा और साली का प्रेम ऐसा परवान…