Categories: UP

घूस लेने के आरोपी पुलिस कर्मी की जमानत मंजूर

हरिशंकर सोनी 

सुल्तानपुर :- बुधवार को नगर कोतवाली के दीवान राजेंद्र प्रसाद पांडे को चतुर्थ सत्र न्यायाधीश उदय भान सिंह ने ई रिक्शा चालक से वाहन छोड़ने के एवज में घूस लेने के मामले में जमानत दे दी। मामले पर निगाह डाले तो बीते माह में एक वाहन छोड़ने के एवज में घूस लेने के मामले का वीडियो वायरल होने पर दीवान राजेंद्र प्रसाद पांडे को एसपी अनुराग वत्स ने संज्ञान लिया था जिसके बाद जेल भेज दिया गया था। मामले में वरिष्ठ व विद्वान अधिवक्ता कृपाशंकर सिंह व अरविंद वर्मा के तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश ने दौरान विचारण जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया।

बताते चले एसपी के निर्देश पर दीवान के खिलाफ कोतवाली में ही तैनात उपनिरीक्षक अनूप कुमार सिंह ने 715 /18 धारा 409 का मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तारी के फौरन बाद दीवान राजेंद्र प्रसाद पांडे निवासी जिला थाना परसरामपुर जनपद बस्ती को जेल भेज दिया गया था। ट्रायल में कई तारीखों के बाद आरोपी दीवान के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर बुधवार को न्यायाधीश ने जमानत दे दिया

pnn24.in

Recent Posts

गर्भवती महिला के बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी जगराम मीणा के घर को लगाया भीड़ ने आग, आग लगाने वाली भीड़ के ही 8 लोग उन शोलो में झुलसे

शफी उस्मानी डेस्क: राजस्थान के दौसा जिले में रेप के बाद प्रेग्नेंट महिला की हत्या…

15 hours ago

अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘लोकसभा चुनावो के मद्देनज़र अंतरिम ज़मानत याचिका पर विचार कर सकते है’

आफताब फारुकी डेस्क: कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री…

17 hours ago