आफताब फारुकी / हर्मेश भाटिया
नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए हैं।
विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। लालू प्रसाद और अन्य लोगों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 28 जनवरी को आएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 फरवरी की तारीख तय की गई है। यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की भी पटियाला हाईकोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में राबड़ी और तेजस्वी की पेशी के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा और राजन तिवारी भी मौजूद थे। पेशी के बाद तेजस्वी ममता बैनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता रवाना हो गए।
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