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मऊ के प्रमुख समाचारों पर एक नज़र संजय ठाकुर और रूपेंद्र भारती के संग

घोसी /मऊ (रूपेंद्र भारती) उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल घोसी की  एक बैठक डाक्टर सीबी आर्या की अध्यक्षता में घोसी नगर के बस स्टेशन के पास बुधवार को सम्पन्न हुआ। जिसमें घोसी युवा ईकाई एवं पदाधिकारियों व  बोझी व्यापार मण्डल का गठन कर संगठन की मजबूती पर बल  दिया गया।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष उमाशंकर ओमर ने सर्व सम्मति से घोसी ईकाई की टीम में बढ़ोत्तरी करते हुए हाजी मुहम्मद मुश्ताक को महामंत्री , रमाशंकर उर्फ मुन्नूलाल वर्मा को संरक्षक , आनन्द जायसवाल को कोषाध्यक्ष , मोहन मोदनवाल को मंत्री , आंकीब सिद्दीकी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष , अजय दुबे को उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इसके साथ ही घोसी के युवा ईकाई के गठन में पिण्टू  आर्य को अध्यक्ष , आयुष पाण्डेय , लक्ष्मी शंकर , कैश कुरैशी , संजीव मौर्य , जमाल कुरैशी को उपाध्यक्ष , अमन गुप्ता को संगठन मंत्री ,मोनू खान एवं तौफीक खान को कोषाध्यक्ष , राजन वर्मा एवं शनि खान को सहमंत्री , बबलू गुप्ता , आदिल खान को मंत्री एवं प्रभात साहनी को महामंत्री घोषित किया गया। उधर बोझी की टीम में मुरली मद्देशीया को अध्यक्ष , श्यामकुमार गुप्ता को उपाध्यक्ष , पवन कुमार गुप्ता को कोषाध्यक्ष , नन्हेंलाल चौरसिया को महामंत्री , सुनील मौर्या को मीडिया प्रभारी एवं मनीष कुमार को मंत्री घोषित किया गया। संचालन घोसी व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अभय तिवारी ने किया। इस अवसर पर अनिल कुमार वर्मा , मुन्ना प्रसाद गुप्ता , खुर्शीद खान , ब्रजभूषण वर्मा , मनोज जायसवाल आदि उपस्थित रहें।

घोसी/मऊ (रूपेंद्र भारती) घोसी नगर के बड़ागांव राजभर बस्ती में बुधवार की सुबह टेम्पो के धक्के से तीन लोग जख्मी हो गये।जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोसी में भर्ती कराया गया। जहां से स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया।

घोसी नगर के बड़ागांव राजभर बस्ती में बुधवार की सुबह घोसी कोतवाली क्षेत्र के इस्लामपुरा परती निवासी 60वर्षीय रज्जब खान पुत्र बशीर टेम्पो में सवार होकर घोसी आ रहें थे कि टेम्पो अनियंत्रित होकर एक पेड़ में जा लड़ा और बगल में खड़े रिश्तेदारी आये आज़मगढ़ जनपद के जीयनपुर थाने क्षेत्र के मुअनाबुज़ुर्ग निवासी जगत राजभर पुत्र सुदर्शन को भी गंभीर चोटें  आयी। इसके साथ ही कई अन्य लोगों को भी चोटें आयी हैं। जिनका अलग अलग स्थानों पर ईलाज चल रहा हैं।

मऊ (संजय ठाकुर) : जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी द्वारा वुधवार को अपरान्ह लगभग 4:30 बजे विकास भवन स्थित कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसमें जिला विकास कार्यालय में परमानन्द दूबे प्रधान सहायक, चन्द्रजीत सिंह वरिष्ठ सहायक, सतीश कुमार सिंह कनिष्ठ सहायक, श्याम नरायण सिंह कनिष्ठ सहायक, अजय कुमार कनिष्ठ सहायक, अकबर अली पत्रवाहक, राम नरायन राम पत्रवाहक, राकेश पाल पत्रवाहक, गोपाल चौबे पत्रवाहक, नन्हे चौहान वाहन चालक, निसार अहमद चौकीदार, जय प्रकाश गुप्ता वाहन चालक, विजय कुमार पाण्डेय वाहन चालक, जिला ग्राम्य विकास अभि0 विभाग से अमरनाथ पाण्डेय अ0अधि0, गिरिजा शंकर कनिष्ठ सहायक, रमेशचन्द राय क0लेखा सहायक, सीमा गुप्ता कनिष्ठ सहायक, चर्तुभुज यादव पत्र वाहक जो अपनी उपस्थिति दर्ज किये थे और निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाये गये।

जिसपर  जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया मुख्य विकास अधिकारी अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करें, स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने की दशा में आज दिनांक 13.03.2019 का वेतन अदेय करें। कृत कार्यवाही से 2 दिन के अन्दर अवगत करायें। कार्यालय में काफी संख्या में कर्मचारी अनुस्थित मिले साथ कोई भी अधिकारी भी कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया। प्रतीत होता है कि कर्मचारियों की उपस्थिति की माॅनीटरिंग नियमित रूप से नहीं की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास पुष्टाहार एवं सहायक निदेशक बचत भी कार्यालय में उपस्थित नहीं पाये गये। इनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

यह भी निर्देशित किया गया कि कार्यालय में बायोमैट्रिक अडेन्डेंस सिस्टम को पूरी तरह से लागू किया जाय एवं दोनो समय उसमें उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। वेतन भुगतान भी उसी के अनुसार करायें। विकास भवन परिसर के अन्दर कई स्थानों पर घास उग आयी है। कई खिड़कियों के शीशे टूट गये है। दीवालो पर जगह-जगह सीलन है। सीढ़ीयों से लगे दीवालों पर पान/गुटखा के पीक के निशान है। यह स्थिति ठीक नहीं है।

निर्देशित हुआ कि सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालय परिसर में पान/गुटखा आदि न खाने के शासन के सख्त निर्देश है। इसके बावजूद विकास भवन परिसर में दीवालों पर इसके दाग पाया जाना शासन के निर्देशों की अवहेलना का द्योतक है। विकास भवन परिसर की साफ सफाई व्यवस्था और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। जिला विकास अधिकारी इसे सुनिश्चित करें। फाईलों का रख-रखाव समुचित ढ़ंग से किया जाय। आलमारी एवं अन्य कार्यालय भवन में भी सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाय। सभी अधिकारी प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 9.00 बजे से 11.00बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहकर जनता की समस्याओं का प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण करें। कार्यालय भवन में जहां-तहां तार लटके है। इसको ठीक करायें। सभी कार्यालयों में नाम का बोर्ड एक ही रंग से लिखवाकर एक समान उंचाई पर उन्हें स्थापित करे।

मऊ (संजय ठाकुर): जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के जिलाधिकारी कक्ष में जनपद के समस्त प्रिन्टिंग पे्रस प्रतिनिधियों की बैठक सम्पन्न हुई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रिन्टिंग प्रेस के व्यवस्थापकों को बताया गया कि राजनैतिक दलों द्वारा निर्वाचन पेम्फलेट्स पोस्टर आदि का प्रिन्टिग करवाया जायेगा।

राजनैतिक दल किसी पार्टी का हो उनके द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अन्तर्गत राजनैतिक दलों से प्रपत्र भरवाकर ही किसी बैनर एवं पोस्टर की छपाई करेंगे, जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि बैनर/पोस्टरों पर प्रिन्टिंग व्यवस्थापक अपना नाम एवं नम्बर अवश्व लिखें। इसका मुख्य उद्देश्य राजनैतिक दलों द्वारा हुए व्यय का आगणन करना तथा हुए व्यय को निर्वाचन आयोग को अवगत कराना है। जिलाधिकारी ने बताया गया कि ऐसे दस्तावेजों के प्रकाशकों एवं मुद्रकों की पहचान का पता लगाने के लिए निर्वाचन संबंधी पेम्फलेट्स, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर कानून के अधीन उपरोक्त निर्बधन लगाए गये हैं

ताकि ऐसे किसी भी दस्तावेज में ऐसा कोई मुद्दा या सामग्री जो अवैध, अपमानजनक अथवा आपत्तिजनक हो जैसे कि धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर की गई अपील हो अथवा जिससे विपक्ष के अभ्यर्थी का चरित्रहनन होता हो तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक दाण्डिक एवं निवारक कार्रवाही की जा सके। इन निर्बधनों के कारण राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन पेम्फलेट्स, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन पर किये जाने वाले अप्राधिकृत निर्वाचन व्यय पर भी अंकुश लगाया जा सके।

जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रिन्टिंग व्यवस्थापकों को साफ शब्दों में बताया गया कि उप धारा (1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को छः माह तक की अवधि के कारावास अथवा जुर्माना, हो सकता है या दोनों की सजा दी जा सकती है।

उक्त अवसर पर अपर जिलाधिकारी डी0पी0पाल, खण्ड विकास अधिकारी रजनीश सिंह, रतन आर्ट, नूतन शिक्षा संस्थान, विशाल आफसेट, रामा फ्लैक्स, हिन्द प्रेस, मौर्य प्रिन्टर्स, शशि पे्रस, एटलस प्रेस, जफी आफसेट, वैष्णो आफसेट सहित जनपद के प्रिन्टिंग प्रेस फर्मो के प्रतिनिधि/व्यवस्थापक उपस्थित रहें।

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