तारिक खान..
प्रयागराज 14 मई, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी मोहम्मद आजम खान के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता का उलंघन,भड़काऊ एवम भाषण,प्रशासनिक अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी जैसे 5 मामलों में दर्ज हुई एफआईआर पर गिरफ़्तारी से रोक लगा दिया है.
आज़म खान की ओर से उनके अधिवक्तागण इमरान उल्ला तथा कमरुल हसन सिद्दीकी द्वारा अलग अलग याचिकाओं द्वारा चुनोती दी गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्तिगण प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने राज्य सरकार से 4 हफ़्तों में जवाब माँगते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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