तारिक खान
प्रयागराज..अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में वर्ष 2005 में हुए आतंकी हमले में इलाहाबाद की स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है। स्पेशल जज एससी-एसटी दिनेश चंद्र ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। फैसले को देखते हुए अयोध्या से लेकर प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है।
मारे गए आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल सिम की जांच से पांच अभियुक्तों आसिफ इकबाल उर्फ फारुक, मो० शकील, मो० अजीज और मो० नसीम का नाम प्रकाश में आया था, जिन्हें 28 जुलाई 2005 को और डा० इरफान को इसके पूर्व ही 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर हमले की साजिश रची और हथियार जुटाए थे।
तारिक़ आज़मी डेस्क: घर में काम करने वाली मेड से लेकर हाई प्रोफाइल महिलाओं से…
तारिक खान डेस्क: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि…
ईदुल अमीन डेस्क: कर्णाटक के पूर्व सीएम कुमारास्वामी के भतीजे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित…
आदिल अहमद डेस्क: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने…
आफताब फारुकी डेस्क: कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा भाजपा नेताओं के बयानों को आधार…
शफी उस्मानी डेस्क: बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद पर उत्तर प्रदेश के…