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मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी लायी रंग, अदालत का आया फैसला, दुराचारी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड से हुआ दण्डित

संजय ठाकुर

मऊ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के कुशल पर्वेक्षण में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित मानीटरिंग सेल द्वारा वर्ष 2015 में थाना मुहम्मदाबाद में, नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पंजीकृत मु0अ0सं0 1508/15 धारा 363,366, 376,504,506 भादवि व 3/4 पोस्को एक्ट के लगातार प्रभावी पैरवी रंग लाई है,

पैरवी के उपरांत आज दिनांक 22.07.2019 को मा0 न्यायालय एएसजे प्रथम द्वारा उक्त अभियोग में आरोपी अभियुक्त भोला निषाद पुत्र जुम्मन निषाद निवासी सुकरु पुरवा थाना सरैनी जनपद रायबरेली को दोष सिद्ध करते हुये 07 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

aftab farooqui

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