निलोफर बानो
नई दिल्ली: हाथरस में एक युवती के साथ हैवानियत के बाद हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने तमाम विरोध के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस सवालों के घेरे में आ गई थी। इस मेल में की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है।
चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की बेंच ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं तथा वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में दलील दी गयी थी कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि कथित तौर पर जांच बाधित की गई।
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