तारिक आज़मी
वाराणसी। वाराणसी की एक अदालत ने शहर के बनियाबाग़ निवासी मोहम्मद इमरान उर्फ़ सोनू बिल्डर तथा दालमंडी के बहुचर्चित और अक्सर विवादों के केंद्र रहने वाले बादशाह अली सहित चार पर धोखाधड़ी के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज करने का चौक पुलिस को कल आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति आज थाना चौक आने के बाद चौक पुलिस द्वारा अपराध पंजीकृत करने की कार्यवाही शुरू कर दिया गया है। इस दरमियान बादशाह अली और सोनू बिल्डर तथा उनके साथियों की मुश्किलें बढती दिखाई दे रही है।
इस सम्बन्ध में संजय सहगल का आरोप है कि मोहम्मद इमरान उर्फ़ सोनू बिल्डर के षड़यंत्र के तहत बादशाह अली ने अपने साथियों कमालुद्दीन तथा रजत गुप्ता के साथ मिल कर एक बकाये रकम का फर्जी कागज़ तैयार करवा कर उस सम्बन्ध में उसके खिलाफ तहरीर दिया। जब पुलिस ने विवेचना में असली दस्तावेज़ मांगे तो बादशाह अली ने असली दस्तावेज़ न दिखाते हुवे उसकी छायाप्रति ही केवल उपलब्ध करवाई। इस प्रकरण के खिलाफ स्थानीय थाना चौक से उसने कार्यवाही की मांग किया। थाना स्थानीय पर कार्यवाही न होने के कारण संजय सहगल ने अदालत की शरण लिया। कल दिनांक 23 फरवरी को अदालत ने थाना चौक को बादशाह अली, मोहम्मद इमरान उर्फ़ सोनू बिल्डर, कमालुद्दीन और रजत गुप्ता पर सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
वही इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी डॉ0 आशुतोष तिवारी ने बताया कि अदालत का आदेश आज थाने पर आ चूका है। सम्बन्धित प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही जारी हो चुकी है। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रकरण में मुकदमा दर्ज होने के उपरांत निष्पक्ष विवेचना होगी। प्रकरण में संजय सहगल का कहना है कि इन्साफ की लड़ाई मैं लड़ रहा हु। पुलिस की कार्यशैली पर हमे कोई शंका नही है। जीत सत्य की होती है ये बात सिद्ध है। दूसरी तरफ अदालत के आदेश के बाद आरोपी पक्ष बादशाह अली से मुलाक़ात और बात करने का प्रयास किया गया मगर उन्होंने कोई उत्तर नही दिया। प्रकरण में मोहम्मद इमरान उर्फ़ सोनू बिल्डर तथा बादशाह अली की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है।
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