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डीएम ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों संग किया बैठक, एक अगस्त से आधार नम्बर एकत्रित करने की कार्रवाई, BLO करेंगे घर-घर भ्रमण

फारुख हुसैन

लखीमपुर(खीरी): जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों संग एक जरुरी बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही 01 अगस्त से शुरू होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित प्रारूप-6ख में दिया जायेगा। विस निर्वाचक नामावली में शामिल मतदाताओं को आधार नम्बर दिए जाने की ऑफलाइन व ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की। ऑनलाइन प्रारूप-6ख भरने हेतु ईआरओ नेट, गरूणा, एनवीएसपी, वीएचए इत्यादि पर उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन प्रारूप-6ख जमा करने हेतु (स्व प्रमाणन व स्व प्रमाणीकरण के बिना) की सुविधाएँ हैं।

उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रुप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने से सम्बन्धित कार्य का शुभारम्भ 01 अगस्त को जनपद व तहसील स्तर पर किसी बड़े शिक्षण संस्थान/कालेज में किया जायेगा। समस्त मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2022 को कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ऑफलाइन प्रारूप-6ख बीएलओ घर-घर भ्रमण के दौरान स्वैच्छा से मतदाताओं से एकत्र करेंगे। इसके अलावा 07 अगस्त (रविवार), 21 अगस्त (रविवार) को बूथ पर आयोजित विशेष कैम्प में भी प्रारूप-6ख मतदाता जमा कर सकेंगे। आधार नम्बर प्राप्त करने का उद्देश्य मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण, भविष्य में मतदाताओं को बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान करना है। मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है। मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को इस आधार पर अपमार्जित नहीं किया जायेगा कि मतदाता द्वारा आधार नम्बर प्रस्तुत/सूचित नहीं किया गया है।

एडीएम/उप-जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि मतदाताओं से प्राप्त आधार नम्बर ईआरओ द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। किसी भी परिस्थिति में आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। यदि मतदाता की जानकारी को सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है तो आधार विवरण को हटा दिया जायेगा या उसे छुपा दिया जायेगा। प्रारूप-6ख में आधार नम्बर एकत्र करने के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत 100 प्रतिशत मतदाताओं से संपर्क करने के लिए 31 मार्च, 2023 तक संभावित लक्ष्यों को निर्धारित किया है। उपरोक्त कार्य में आप से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, सीपीआई से जेपी मिश्रा, सपा से मो। उमर, राष्ट्रीय लोकदल से पंडित शिव प्रसाद द्विवेदी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सीपीआईएम से बालेश्वर यादव, एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, डिप्टी कलेक्टर कार्तिकेय सिंह, नायब तहसीलदार अतुलसेन सिंह, एडीआईओ नरेंद्र कुमार, डायट प्राचार्य जे पी मिश्रा, यूआईडी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर एवं नोडल अधिकारी एनएसएस डॉ। सुभाष चंद्रा, बीएसए डॉ लक्ष्मी कांत पांडेय सहित निर्वाचन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावली में अर्ह मतदाताओं द्वारा पंजीकरण से संबंधित फार्म-6, 7, 8 संशोधित किये गए, जो 01 अगस्त, 2022 से लागू हो जायेंगे। स्वैच्छिक आधार नम्बर एकत्र किये जाने से संबंधित नया प्रारूप-6ख अधिसूचित किया। प्रारूप-6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र, प्रारूप-7 विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने/हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप, प्रारूप-8 विद्यमान निर्वाचक नामावली/ ईपीआईसी प्रतिस्थापना/दिव्यांगजन चिन्हांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/निवास स्थानान्तरण हेतु मतदाता आवेदन प्रारूप, प्रारूप-6क प्रवासी मतदाताओं का नाम सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन पत्र (कोई संशोधन नही किया गया), प्रारूप-6ख निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र (नया प्रपत्र )।

उक्त के अलावा प्रारूप-8क (निवास स्थान परिवर्तन) तथा 001 (डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र) समाप्त कर दिया। आयोग ने नियत की दावे व आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथियां भारत निर्वाचन आयोग ने विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण के लिए दावे व आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष 04 अर्हता तिथि 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर नियत की।

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