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बलात्कार के मामले में अदालत ने अतुल राय को दिया संदेह का लाभ तो बोले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर- मुझे इस मामले में फंसाया गया, ले रहा हु अग्रिम कार्यवाही के लिए विधिक राय

अनुराग पाण्डेय/तारिक खान

बहुचर्चित रहे अतुल राय पर लगे रेप केस में आज एमपी/एमएलए अदालत ने अतुल राय को सन्देश का लाभ देते हुवे बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए सियाराम चौरसिया की 101 पेज के फैसले में कहा कि संपूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, विवेचना, साक्ष्यों और सुप्रीम कोर्ट के नजीरों से कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/बयान न तो कोर्ट का विश्वास प्रेरित करने वाला विश्वासप्रद व विश्वसनीय है। न ही बेदाग और वास्तविक गुणवत्ता वाला है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष आरोपी सांसद अतुल राय पर आरोपित अपराध को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा। ऐसी दशा में वीरपुर भांवरकोल गाजीपुर निवासी आरोपी सांसद को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत होगा।

अदालत ने भले इस रेप केस में अतुल राय को रिहा कर दिया है। मगर नैनी जेल में बंद अतुल राय अभी जेल से रिहा नही होंगे क्योकि उनके ऊपर अन्य मामले अभी भी लंबित है। गौरतलब हो कि तीन साल पूर्व यूपी कॉलेज की पूर्व छात्रा ने लंका थाने में बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। पिछले साल इसी अगस्त माह में दुष्कर्म पीड़िता और उसके गवाह साथी ने नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह कर लिया था। जहा इलाज के दरमियान दोनों की मौत हो गई थी। आत्मदाह के पूर्व दोनों ने ओने फेसबुक लाइव में कई आरोप लगाये थे। जिसके बाद इस मामले प्रकरण की जांच में लापरवाही के आरोप में एक डिप्टी एसपी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं आईपीएस अमित पाठक को मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया था। साथ ही पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया था।

अब इस मामले में अदालत के फैसले के बाद अमिताभ ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने अपना वीडियो बयां जारी करते हुवे कहा है कि “अतुल राय रेप केस के मामले में मैंने मात्र सीओ भेलूपुर की आख्या के आधार पर निष्पक्ष जाँच किये जाने का अनुरोध किया था। मात्र इसी आधार पर मेरे खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। आज कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट होता है कि मुझे इस मामले में फर्जी फंसाया गया था। मैं इस मामले में अग्रिम कार्यवाही के संबंध में विधिक राय ले रहा हूँ।”

अतुल राय के अधिवक्ता अनुज यादव ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे में फंसाया था उन पर सख्त कदम उठाया जाएगा। अतुल राय का राजनैतिक कैरियर बर्बाद करने के लिए युवती ने मुख्तार अंसारी के गुर्गे की साजिश पर मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अतुल राय के पिता  भरत सिंह ने कहा कि मेरे बेटे का कम उम्र में शोहरत पाना लोगों के ईर्ष्या का कारण बना। लोग अतुल की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण उसे फंसाया गया।

बहरहाल, इस मामले में अब अदालत के फैसला आने के बाद कई अन्य सियासी अटकले भी तेज़ हो गई है। अतुल राय घोसी से सांसद है और पिछले ढाई सालो से वह जेल में बंद है। इस एक रेप मामले के अलावा भी अतुल राय पर कई अन्य मामले दर्ज है जो अदालत में विचाराधीन है। फिलहाल अतुल राय जेल में ही रहेगे। इस फैसले के बाद अतुल राय समर्थको में ख़ुशी की लहर देखा गया है। दूसरी तरफ अमिताभ ठाकुर के बयान को देखे तो उन्होंने इस मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए विधिक राय लेने की बात किया है। बताते चले कि पूर्व आईपीएस ने पिछले विधानसभा चुनावो के पूर्व घोषणा किया था कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेगे। अब देखना होगा कि अमिताभ ठाकुर का अगला कदम क्या होगा?

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