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हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पत्र जारी कर कहा ‘सदाकत खान नहीं है हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अधिवक्ता’, भ्रामक तथ्य प्रकाशित करने पर मीडिया को दी एडवाईजरी

शाहीन बनारसी

डेस्क: उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत खान को मीडिया द्वारा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का अधिवक्ता बता कर भ्रामक समाचार फैलाने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने तल्ख़ लहजे में मीडया को एडवाईजरी देते हुए इस सम्बन्ध में पत्र जारी किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि मीडिया को इस तरह की खबर प्रकाशित करने से पहले मीडिया समूह को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से इस सम्बन्ध में जानकारी ले लेनी चाहिए थी। साथ ही कहा कि इस तरह की ख़बरें प्राकशित करने से माननीय उच्च न्यायलय के अधिवक्ताओ की छवि धूमिल होती है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पत्र जारी कर कहा कि “हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद इस तत्व प्रकाशित सूचना पर नाराजगी प्रकट करते हुए संज्ञान लिया गया कि विभिन्न समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया में या भ्रामक समाचार फैलाया जा रहा है कि धूमनगंज थाने के अंतर्गत दोहरे हत्याकांड में शामिल एक संदिग्ध अपराधी सदाकत खान जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में रह रहा था, वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता है। आज न्यायालय खुलने पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यालय से पता करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि सदाकत खान का नाम सदाकत खान नाम का कोई अधिवक्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद का कभी सदस्य नहीं रहा है ना ही इस नाम का कोई अधिवक्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद की सदस्यता ग्रहण करने हेतु आवेदन ही किया है।

पत्र में लिखा है कि इस प्रकार की भ्रामक तथ्य सूचना प्रकाशित प्रसारित होने से माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती है। इस प्रकार की सूचना प्रकाशित प्रसारित करने से पूर्व मीडिया समूह को वास्तविक वक्त सही जानकारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से प्राप्त करनी चाहिए थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद सभी मीडिया समूह से भविष्य में सदभावना पूर्वक उम्मीद करता है कि बिना सत्यता की जांच किए कोई भी सतहीन एवं आधारहीन सूचना प्रकाशित व प्रसारित नहीं की जाएगी।

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