आदिल अहमद
डेस्क: दक्षिणी राज्य में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि मदुरै सेंट्रल जेल से स्थानांतरित न किया जाए।
याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाती है। संशोधित याचिका पर नोटिस जारी करें। पीठ ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को मदुरै केंद्रीय कारागार से स्थानांतरित न करने का निर्देश देते हैं। मामले की आगे की सुनवाई 28 अप्रैल को की जाएगी।
शफी उस्मानी डेस्क: महिलाओं के कथित यौन शोषण और अश्लील वीडियो बनाने के आरोपों का…
तारिक़ खान डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मामले में…
अनुराग पाण्डेय डेस्क: गुरुवार को मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें कहा गया है कि…
ईदुल अमीन डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के घोषणापत्र को लेकर पीएम…
आफताब फारुकी डेस्क: जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के ख़िलाफ़ कर्नाटक सरकार की विशेष जांच टीम…
मो0 कुमेल डेस्क: राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर सवाल…