तारिक़ खान
डेस्क: लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पेश हलफनामे के विवरण में विसंगतियों को वेरीफाई करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने यह कार्यवाही किया है।
ज्ञात हो कि हलफनामे के किसी भी बेमेल और झूठे विवरण को लेकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए लागू होती है। कानून के मुताबिक, नामांकन पत्र या हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाने पर छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते है।
तारिक़ आज़मी वाराणसी: वह अपनी रोज़ी रोटी लोगो को भवन के निर्माण का ठेका दिलवा…
एच0 भाटिया बरेली: बरेली में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहा वर्दी में…
तारिक़ खान डेस्क: वर्दी में एक महिला पुलिस कर्मी को मशहूर सिंगार जुबीन गर्ग को…
ईदुल अमीन डेस्क: इश्क लोगो को निकम्मा बना देता है। यह तो आपने सुना ही…
आफताब फारुकी डेस्क: हिंदू धर्म में शुभ और अशुभ कार्य को लेकर बहुत अधिक मान्यता…
शिखा प्रियदर्शिनी डेस्क: आजकल गर्मी के कारण जीना बेहाल हो गया है। भीषण गर्मी की…