हर्मेश भाटिया
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती पर टिप्पणी के लिए पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने हालांकि देवगन के खिलाफ सभी दर्ज एफआईआर को अजमेर स्थानांतरित कर दिया।
इस दरमियान गिरफ़्तारी के आशंका को देखते हुवे अमिश देवगन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। जिसके बाद अदालत ने जाँच पूरी होने तक गिरफ़्तारी पर रोक लगा दिया था। वही अमिश देवगन के जानिब से इन दर्ज मुकदमो को खत्म करने की अपील अदालत से किया गया था जिसको आज अदालत ने ख़ारिज कर दिया।
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