तारिक़ खान
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार को लॉक डाउन के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दिया है और राज्य के पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उठाए गए कदमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इससे पहले, यूपी सरकार ने हाई कोर्ट का आदेश मानने से इनकार दिया है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि वह इस आदेश पर अमल नहीं करेगा क्योंकि उसे लोगों की जीवन और आजीविका दोनों की ही रक्षा करनी है। यूपी सरकार ने कहा है कि फिलहाल शहरों में ‘संपूर्ण लॉकडाउन’ नहीं लगेगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दवा की दुकानों को छोड़कर किराने की दुकान और अन्य वाणिज्यिक दुकानें जहां तीन से अधिक कर्मचारी हैं, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहें ।इसी तरह, सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, खानपान की दुकानें 26 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश था। यह भी कहा गया था कि इसके अलावा, सभी धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे और विवाह को छोड़कर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
आफताब फारुकी डेस्क: कर्नाटक के हासन सीट से सांसद और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के…
तारिक़ खान डेस्क: रूस के उन दावो को बल मिल रहा है जिसमे उसने युक्रेन…
ईदुल अमीन डेस्क: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के सेदम में भाषण देते हुए…
तारिक़ आज़मी डेस्क: घर में काम करने वाली मेड से लेकर हाई प्रोफाइल महिलाओं से…
तारिक खान डेस्क: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि…
ईदुल अमीन डेस्क: कर्णाटक के पूर्व सीएम कुमारास्वामी के भतीजे सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित…