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इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश के पांच जिलो में लॉक डाउन के आदेश पर लगाया सुप्रीम कोर्ट ने रोक

तारिक़ खान

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार को लॉक डाउन के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दिया है और राज्य के पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह उठाए गए कदमों और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

दो सप्ताह के बाद अगली सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। CJI एस।ए। बोबड़े की बेंच ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पांच शहरों को न्यायिक आदेश के ज़रिये लॉकडाउन में डालना सही नहीं है।

इससे पहले, यूपी सरकार ने हाई कोर्ट का आदेश मानने से इनकार दिया है। राज्‍य सरकार की ओर से कहा गया है कि वह इस आदेश पर अमल नहीं करेगा क्‍योंकि उसे लोगों की जीवन और आजीविका दोनों की ही रक्षा करनी है। यूपी  सरकार ने कहा है कि फिलहाल शहरों में ‘संपूर्ण लॉकडाउन’ नहीं लगेगा।

कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दवा की दुकानों को छोड़कर किराने की दुकान और अन्य वाणिज्यिक दुकानें जहां तीन से अधिक कर्मचारी हैं, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहें ।इसी तरह, सभी मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां, खानपान की दुकानें 26 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश था। यह भी कहा गया था कि इसके अलावा, सभी धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे और विवाह को छोड़कर किसी भी सामाजिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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