सबिया अंसारी
डेस्क: जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका आखोरी ने कल कब्रस्तान के गेट पर केवल परिजनों को मुख़्तार की मिटटी देने की बात कही थी और धरा 144 लागू होने तथा आचार संहिता की बात सांसद अफजाल अंसारी से कहा था। जिसको लेकर अफजाल अंसारी और जिलाधिकारी के बीच गर्मागर्म बहस भी हुई थी और जिलाधिकारी ने मुक़दमे दर्ज करने की बात कहा था।
आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मुख्तार अंसारी के जनाजे के समय डीएम गाजीपुर आर्यका अखौरी के कार्य और व्यवहार को अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली के नियम 3 के विभिन्न उपनियमों का उल्लंघन बताते हुए इसके संबंध में डीओपीटी, भारत सरकार तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को शिकायत भेजी है।
अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि मृत व्यक्ति की याद में नारे लगाना और अंतिम संस्कार से जुड़ा कोई कार्य करना हमारे देश के संविधान में कहीं से भी निषिद्ध नहीं है और इसके लिए अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद भी आर्यका अखौरी ने गलत ढंग से अपने पद और अधिकार का धौंस जमा कर लोगों को इन कार्यों से रोका तथा मृत व्यक्ति के भाई के साथ अनुचित ढंग से बातचीत कर माहौल को खराब करने का कार्य किया।
अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह निश्चित रूप से डीएम के पद की गरिमा के खिलाफ था। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि प्रथमदृष्टया आर्यका अखौरी का यह कार्य सेवा में अनुचित लाभ के लिए किया गया दिखता है। अतः उन्होंने इस संबंध में समुचित विधिक कार्रवाई की मांग की है।
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