फारुख हुसैन
पलियाकलां-खीरी। मझगई वन रेंज के वन दरोगा राकेश कुमार शुक्ला व वनरक्षक शरद कुमार मिश्रा को सूचना मिली कि जंगल में शिकारियों द्वारा चीतल का शिकार किया गया है। जिसके बाद वन विभाग ने पुलिस चैकी इंचार्ज उग्रसेन सिंह से सम्पर्क कर उनके सहयोग से मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान ग्राम गुलराटांडा के जंगल के किनारे चार-पांच लोगों को मांस काटकर एक प्लास्टिक की बोरी में भरते देखा गया।
तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोहे का चाकू, एक हंसिया व चीतल की खाल, उसका सिर व चार पैर सहित लगभग 5 किलो ग्राम कटा हुआ मांस प्लास्टिक की बोरी से बरामद हुआ। पकड़े गए शिकारी द्वारा लाइसेंस मांगने पर वह लाइसेंस दिखाने में असमर्थ रहा। जिसके बाद उसके खिलाफ धारा 9/35/51 भारतीय वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध के तहत मुकदमा पजीकृत कर जेल भेज दिया गया।
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